मोहम्मद सईद
शहडोल 1 मई। यदि आप अपने बच्चे को किसी अशासकीय स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, तो यह खबर आपको जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि ऑनलाइन आवेदन कर आप अपने बच्चों को अशासकीय स्कूल में निःशुल्क प्रवेश दिला सकते हैं। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के ऑन लाइन निःशुल्क प्रवेश के लिए समय सारणी जारी की गई है। जिला शिक्षा केंद्र शहडोल के जिला परियोजना समन्वयक अमरनाथ सिंह ने बताया कि 07 मई से 21 मई तक पोर्टल पर ऑन लाइन आवेदन और त्रुटि सुधार के लिए विकल्प उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक 07 मई से 23 मई तक पावती डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों का सत्यापन केंद्रों और जन शिक्षा केन्द्र में सत्यापन करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 29 मई को पारदर्शी रेंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी आयोजित करते हुए आवेदकों को स्कूल का आवंटन किया जाएगा। साथ ही चयनित आवेदकों को उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस से भी सूचित किया जाएगा। लॉटरी में चयनित आवेदक 02 जून से 10 जून के बीच आवंटन पत्र डाउन लोड करके आवंटित स्कूल में प्रवेश ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी
जिला परियोजना समन्वयक श्री सिंह ने बताया कि ऑन लाइन प्रक्रिया से फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना होगा। ऑन लाइन आवेदन के बाद आवेदक को दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केन्द्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से 23 मई तक करवाना होगा। आवेदक ने जिस केटेगरी/निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, उस केटेगरी एवं निवास प्रमाण का सत्यापन मूल प्रमाण-पत्र से किया जायेगा। लॉटरी के पूर्व ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव में एडमिशन निरस्त होने की समस्या उत्पन्न नही होगी।
ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबंधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है। लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जायेगी। ऑनलाइन लॉटरी की सूची आर.टी.ई. पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी।
उन्होनें बताया कि प्रवेश के लिए पात्रता निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अर्न्तगत ऐसे बच्चे पात्र होगे जिनके अभिभावक अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे (मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार),एच आई व्ही ग्रस्त बच्चे, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चे (राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है), कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चों की शिक्षा आर्थिक सहायता तथा खादय सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड- 19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही के बच्चे शामिल किए जाएगें।

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