मोहम्मद सईद
शहडोल 28 नवम्बर। इन दिनों विवाह समारोह का मौसम चल रहा है और वैवाहिक कार्यक्रमों के दौरान न सिर्फ सड़कों पर जमकर डीजे बजाया जा रहा है बल्कि विवाह स्थल पर भी देर रात तक कानफोड़ू संगीत बज रहे हैं, जो लोगों के लिए सिर दर्द बने हुए हैं। शहर में स्थित सभी बारात घरों में कोलाहल नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन अब देर रात तक तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने पर कार्यवाही की मार झेलनी पड़ेगी।
एसडीएम ने डीजे संचालकों की ली बैठक
एसडीएम कार्यालय सोहागपुर के सभागार में एसडीएम श्रीमती अमृता गर्ग और डीएसपी मुख्यालय राघवेंद्र द्विवेदी ने डी.जे. संचालको के साथ बैठक की जिसमें एसडीएम श्रीमती अमृता गर्ग ने डीजे संचालकों से कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई गाइड लाइन के अनुसार ही डी.जे. या अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रो का उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रो का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधित अवधि में यदि कोई साउण्ड बाक्स या ध्वनि बजायी जाती है तो संबंधितो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रो को संबंधित थाना प्रभारी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल में 120 डेसीबल से ज्यादा ध्वनि नहीं बजाए जाएं और कार्यक्रम स्थल के बाहर आवाज नही जानी चाहिए। एसडीएम में यह भी कहा कि डीजे. बेस से बहुत ज्यादा समस्या होती है और उसे नियंत्रित रखना है। हास्पिटल, रिहायसी एरिया के आसपास साउण्ड का उपयोग नही किया जाए।


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