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बाघ-बाघिन मामले के आरोपी जेल भेजे गए

मोहम्मद सईद

शहडोल 3 फरवरी। मृत हालत में मिले बाघ और बाघिन मामले में वन विभाग ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इन आरोपियों में वह लोग भी शामिल हैं जिनके खेत से तार और खूंटी को बरामद किया गया था। उत्तर वन मंडल की डीएफओ तरुणा वर्मा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम सरमन यादव, उम्र 38 वर्ष, मोरन लाल यादव, उम्र 43 वर्ष, राजेश यादव, उम्र 49 वर्ष, रामभगत यादव उम्र 37 वर्ष, मातादीन यादव, उम्र 27 वर्ष, जमुना सिंह गोंड़ उम्र 66 वर्ष और रामचरण सिंह गोंड़ उम्र 59 वर्ष हैं। उन्होंने बताया कि बाघ और बाघिन का शव मिलने के बाद घटना स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र में डॉग स्क्वायड से सर्चिंग कराई गई थी और निशानदेही पर संदिग्धों को हिरासत में लेकर कर पूछताछ की गई और उनके द्वारा शिकार में प्रयोग किए गए तार, खूँटी इत्यादि सामग्री को जब्त कर लिया गया। सभी आरोपियों को न्यायालय जयसिंहनगर के समक्ष न्यायालयीन रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपियों को न्यायिक हिरासत में मऊ (ब्यौहारी) जेल भेज दिया गया। उपरोक्त प्रकरण में वन विभाग द्वारा अभी और विवेचना की जा रही है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व भूमि ग्राम करपा बीट बनचाचर वन परिक्षेत्र जयसिंहनगर के अंतर्गत बाघ और बाघिन मृत पाए गए थे। जिस पर वन विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए घटना स्थल को सुरक्षित किया गया व डॉग स्क्वाड की सहायता से घटना स्थल एवं उसके आस-पास छानबीन की कार्यवाही की गई थी। विशेषज्ञ वन्य जीव चिकित्सक डॉ. राजेश तोमर बी.टी.आर और डॉ. अभय सेंगर एस. टी. आर. के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया था, जिसमें उनके शरीर के सभी अंग सुरक्षित पाए गए थे।


 

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