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निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 13 मार्च से

मोहम्मद सईद

शहडोल 7 मार्च। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया 13 मार्च से शुरू हो रही है। इस योजना के अंतर्गत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जाती हैं, जिससे गरीब परिवारों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिल सके। इस योजना से ऐसे परिवारों को बड़ी राहत मिलती है जो आर्थिक कारणों से निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं होते। ऑन लाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। आर.टी.ई पोर्टल www.rteportal.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप एवं निर्देश उपलब्ध कराये गए हैं। निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन, ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 2 अप्रैल को किया जाएगा। सत्र 2026-27 के लिए जारी समय सारिणी के अनुसार, नि:शुल्क प्रवेश के लिए मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीट्स का पोर्टल पर प्रदर्शन 09 मार्च 2026 से किया जाएगा। वहीं वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के आवेदक अपना आवेदन, ऑनलाइन प्रक्रिया से 13 मार्च से 28 मार्च 2026 के बीच जमा कर पंजीयन कर सकते हैं। फार्म के साथ पात्रता सम्बंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना होगा।

त्रुटि सुधार का भी मिलेगा मौका

जिला शिक्षा केंद्र के जिला परियोजना समन्वयक अमरनाथ सिंह ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदकों को इसी अवधि में त्रुटि सुधार का अवसर भी मिलेगा। 14 मार्च से 30 मार्च की अवधि में दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केन्द्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से करवाना होगा। आवेदक ने आर.टी.ई. में निःशुल्क प्रवेश के लिये जिस कैटेगरी/निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, तत्‍संबंधी कैटेगरी एवं निवास प्रमाण का सत्यापन, संबंधित मूल प्रमाण पत्र से किया जायेगा। लाटरी के पूर्व ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से, आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव में, एडमिशन निरस्त होने की समस्या उत्पन्न नही होगी।

एसएमएस से मिलेगी जानकारी

जिला परियोजना समन्वयक श्री सिंह ने बताया कि ऑन लाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है। 02 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी द्वारा छात्रों को निजी स्कूलों में सीट का आवंटन किया जायेगा। लॉटरी प्रक्रिया के उपरांत आवंटित सीट की जानकारी, आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर, एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जायेगी। ऑन लाइन लॉटरी की सूची आर.टी.ई. पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि किसी आवेदक को आवेदन करने में कोई दिक्कत हो या उन स्कूलों की जानकारी चाहिए हों, जहां सीटें खाली हैं, तो आर.टी.ई. पोर्टल अथवा सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय या जनशिक्षा केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

ये उम्र होनी चाहिए

उन्होंने बताया कि आयु के संबंध में, नर्सरी/के.जी.-1/के.जी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 03 से 04 वर्ष 06 माह एवं कक्षा-1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 06 वर्ष से अधिक से 07 वर्ष 06 माह तक निर्धारित की गई है। सत्र 2026-27 के प्रवेश हेतु नर्सरी/के.जी.-1/के.जी-2 कक्षाओं के लिए आवेदक की आयु की गणना 31 जुलाई 2026 की स्थिति में एवं कक्षा 1 के लिए 30 सितम्बर 2026 की स्थिति में की जाएगी।

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