मोहम्मद सईद
शहडोल 3 जून। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है। बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व के क्षेत्र संचालक डॉ. अनुपम सहाय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटन गतिविधियों के संचालन के दौरान प्राप्त गंभीर शिकायतों पर चिंता व्यक्त की गई। बताया गया कि पार्क प्रबंधन द्वारा समय-समय पर मौखिक एवं लिखित निर्देश जारी किए जाने के बावजूद कुछ गाइडों, वाहन चालकों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे पार्क की छवि एवं पर्यटन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बैठक में सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिए गए कि सभी गाइड, वाहन चालक एवं प्राकृतिकविद् पर्यटन संचालन के दौरान निर्धारित नियमों एवं आचार संहिता का अक्षरशः पालन करेंगे। सफारी के दौरान किसी भी प्रकार की रील, वीडियो अथवा सोशल मीडिया सामग्री निर्माण हेतु वन्य जीवों को प्रभावित करने वाले कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। पर्यटकों को किसी भी प्रकार का शोर करने, वन्य जीवों को पुकारने अथवा उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा। गाइड एवं जिप्सी एसोसिएशन अपने-अपने सदस्यों को नियमों के पालन हेतु जागरूक करेंगे तथा अनुशासन बनाए रखने में सहयोग प्रदान करेंगे।
ये किया तो वाहनों पर लगेगी रोक
बैठक में बताया गया कि भविष्य में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नियम उल्लंघन की शिकायत अथवा प्रमाण प्राप्त होने पर उसके विरुद्ध पर्यटन नियमों एवं प्रचलित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। वन्य जीवों के समीप जाने एवं उनका मार्ग अवरुद्ध करने पर एक सप्ताह के लिए पर्यटक वाहनों को बंद करना एवं दुबारा गलती करने पर एक माह के लिए बंद किया जाना। पार्क प्रबंधन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आर्थिक दंड, अनुमति निरस्तीकरण, अथवा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी। सभी एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा आश्वासन दिया गया कि वे अपने सदस्यों को नियमों के पालन हेतु निर्देशित करेंगे तथा भविष्य में ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। वाहन चालकों एवं गाइडो को हर 15 दिवस में पर्यटन नियमों के बारे में जानकारी हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगाचक्रधारा में वाहनों की भीड़ नहीं लगने के लिए परिक्षेत्र अधिकारी ताला एवं पर्यटन अधिकारी को व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। कोर जोन में मोबाइल फ़ोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान से निकलने वाले मार्ग में वाहनो को नहीं रुकने हेतु पर्ची सिस्टम ताला, खितौली एवं धमोखर बैरियर से लागू करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में उप संचालक योहान कटारा, पर्यटन प्रभारी अंकित सोनी, वन परिक्षेत्र अधिकारी ताला राहुल किरार, अध्यक्ष अजय सिंह एवं गाइड एसोसिएशन व जिप्सी एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे।


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